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पेंशनरों द्वारा जीवित प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराएं परिजनों को सूचना

 

मऊ। ।
वरिष्ठ कोषाधिकारी मऊ ने बताया कि पारिवारिक पेंशन/ जीवन कालीन अवशेष हेतु पत्र परिजनों का यह दायित्व है कि पेंशनर/ पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना जिला कोषागार मऊ में उपलब्ध करा दी जाए। यदि समय से सूचना जिला कोषागार में प्राप्त न होने पर पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है, तो बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण न किया जाए अन्यथा की स्थिति में हुए अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। समस्त जनपद के समस्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र के साथ पारिवारिक पेंशन/जीवनकालीन अवशेष हेतु पात्र परिजनों का विवरण अनिवार्य रूप से जिला कोषागार मऊ में उपलब्ध कराए।

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